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जिले में शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित

बालोद, 19 मार्च 2026

जिला प्रशासन बालोद ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए जिले की सभी शराब दुकानों और उनके आसपास के क्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने निर्देश जारी किया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र जारी कर शराब दुकान के 100 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक डिस्पोजल, गिलास और प्लेट आदि के उपयोग पर रोक लगाई है। यह पहल ‘प्लास्टिक मुक्त बालोद जिला अभियान’ के तहत की गई है। प्रशासन का यह उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के ढेर और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है।

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