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रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही 25 लाख रूपये कीमत की हुक्का एवं प्रतिबंधित सामग्रियां जप्त

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने एवं इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में दिनांक 31.01.2026 की रात्रि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत न्यू गोंदवारा बस्ती स्थित एक गोदाम में प्रतिबंधित सिगरेट, हुक्का एवं हुक्का से संबंधित सामग्रियों के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राईम एण्ड साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर द्वारा अपने अधीनस्थ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त तथा संबंधित थाना प्रभारी को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एण्टी क्राइम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त गोदाम में दबिश दी गई। रेड कार्यवाही के दौरान गोदाम में एक व्यक्ति उपस्थित मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम प्रबोध शर्मा निवासी कबीर नगर, रायपुर बताया एवं स्वयं को गोदाम का मैनेजर होना स्वीकार किया।

गोदाम की विधिवत तलाशी लेने पर वहां से प्रतिबंधित ई-सिगरेट एवं हुक्का तथा उससे संबंधित सामग्रियों का भारी जखीरा बरामद किया गया। उक्त सामग्रियों के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

जिस पर आरोपी प्रबोध शर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 25,00,000/- रूपये कीमत के प्रतिबंधित ई-सिगरेट एवं हुक्का तथा उससे संबंधित सामग्रियों तथा कम्प्यूटर सिस्टम एवं दस्तावेज को विधिवत जप्त किया गया।

आरोपी के विरुद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 67/26 धारा 4(क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 तथा इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 की धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा उक्त गोदाम एवं बरामद प्रतिबंधित सामग्रियों का स्वामी आकाश तलरेजा निवासी शंकर नगर पंडरी रायपुर तथा नितिन सभागचंदानी निवासी डी डी नगर रायपुर होना बताया गया। आरोपी ने यह भी बताया कि प्रतिबंधित सामग्रियों को महाराष्ट्र के पुणे से क्रय कर रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मांग के अनुसार विक्रय किया जाता था।

 

प्रकरण में फरार आरोपी आकाश तलरेजा एवं नितिन सभागचंदानी की पतासाजी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा संपूर्ण नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं विवेचना जारी है।

जप्त सामग्री की सूची

01. कोकोनट कोल – 70 कार्टून।

02. मैजिक कोल – 40 कार्टून।

03. इंटा कोल – 06 कार्टून।

04. ई-सिगरेट – 78 डिब्बा।

05. आर्गनिक इरा – 24 नग।

06. कोकोजिल कोल – 28 बोरी।

07. हुक्का – 34 नग।

08. स्टैस प्रो – 14 कार्टून।

09. स्टैस प्रो बड़ा – 12 कार्टून।

10. हुक्का फ्लेवर – 09 कार्टून।

11. नोजल बेक – 08 बोरी।

12. बोंग – 110 नग।

13. बोंग पाईप – 100 नग।

14. मेटल शूटर – 10 पैकेट।

15. क्लाउड – 01 कार्टून।

16. एल्यूमिनियम फ्वाईल – 07 कार्टून।

17. हुक्का पाईप – 46 नग।

 नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

गिरफ्तार आरोपी – प्रबोध शर्मा पिता ध्रुव स्वरूप शर्मा उम्र 56 साल निवासी एम आई जी डीलक्स 244 फेस 02 कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर।

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