बालोद, 10 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) के अन्तर्गत लोकहित में स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बालोद जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति दिये जाने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार हेतु अधिकृत किया गया है।
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