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उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर 06 कृषि केन्द्रों को नोटिस एवं 01 कृषि केन्द्र के विक्रय पर प्रतिबंध

बालोद, 09 अप्रैल 2026

 केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिले में संचालित उर्वरक विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पी.ओ.एस. मशीन, भौतिक स्कंध एवं कृषकों को वितरित उर्वरक मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले के टेसू कृषि केन्द्र गुरूर, सुरेश ट्रेडर्स गुरूर, सोनकर कृषि केन्द्र डौंडीलोहारा, सोनवानी कृषि केन्द्र जेवरतला, सेवा सहकारी समिति नवागांव (अहि.) में उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण में अनियमितता पाई गई। संबंधितो को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं बाफना कृषि केन्द्र, अछोली को विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण लगातार चलता रहेगा एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण में किसी भी प्रकार से अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूध्द उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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